जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

Haryana includes 9 Public Health Engineering services under Right to Service Act for timely delivery.

हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनैक्शन और सीवरेज कनैक्शन सात दिन के अन्दर जारी करना होगा। इसी प्रकारपानी का रिसावपाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा।

पम्पिंग मशीनरीइलेक्ट्रिक वायरिंगवितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। कच्चे पानी की कमीट्रांसफार्मर जलनाएच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छः दिनों में जबकि ट्रांसफार्मर जलनाबिजली की दूसरी बाधाएंजो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक की जानी हैआदि के कारण जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। खुदाई के उपरान्त पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अन्दर बहाल किया जाएगा।

इन सेवाओं के लिए विभाग के सम्बन्धित उप-मंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

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