“Maharaj Real Story: विवादित फिल्म के पीछे की क्या है कहानी, कौन थे ये व्यक्ति और क्यों हुआ इस पर विवाद”

"Maharaj Real Story: विवादित फिल्म के पीछे की क्या है कहानी, कौन थे ये व्यक्ति और क्यों हुआ इस पर विवाद"

Maharaj Real Story: एक समाज सुधारक की कहानी, Amir Khan के बेटे Junaid Khan की पहली फिल्म ‘Maharaj’ आज नेटफ्लिक्स पर दर्शकों तक पहुंचने वाली थी। लेकिन, इसकी रिलीज़ तिथि 14 जून को फिक्स की गई थी, लेकिन यह अब नहीं हुई है। इसकी रिलीज़ को रोक लग गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। खबरों के मुताबिक, हिंदू धर्म के वैष्णव समुदाय ‘पुष्टि मार्ग’ के अनुयायी ने दावा किया कि इस फिल्म से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जैसे ही इस फिल्म की रिलीज़ में देरी की खबर आई, लोग पूछने लगे कि इस फिल्म में क्या खास है। तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म किस पर आधारित है और इसमें क्यों विवाद है।

‘Maharaj’ फिल्म का मूल आधार: कर्संदास मुलजी की जीवनी

‘Maharaj’ फिल्म गुजरात के लेखक, कवि और पत्रकार तथा समाज सुधारक कर्संदास मुलजी पर आधारित है। इस फिल्म में Junaid Khan कर्संदास की भूमिका निभा रहे हैं। कर्संदास का जन्म 1832 में भावनगर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने क्षेत्र के सबसे बड़े मठ के Maharaj को अपनी दुराचारों के लिए न्यायालय में खींचा। कर्संदास का जीवन सिर्फ 39 वर्षों का था, लेकिन इस अवधि में उन्होंने मुंबई और गुजरात में समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कई पत्रिकाएँ शुरू कीं। उन पर निंदा का मुकदमा दर्ज किया गया था। Maharaj के लिए किए गए निंदा मुकदमे में, कर्संदास ने बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बचाव कायदा सफलतापूर्वक दिया। इस 1862 के Maharaj अपमान मुकदमे को ‘Maharaj अपमान मुकदमा’ के नाम से जाना जाता है।

"Maharaj Real Story: विवादित फिल्म के पीछे की क्या है कहानी, कौन थे ये व्यक्ति और क्यों हुआ इस पर विवाद"

कर्संदास स्वतंत्र विचारों के धनी व्यक्ति थे। वे एल्फिंस्टोन कॉलेज के छात्र समाज द्वारा चलाए गए गुजराती ज्ञानप्रसारक मंडली के सक्रिय सदस्य थे। कर्संदास ने पहली बार 1851 में पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया था। उन्होंने उसी साल में अंग्रेजी-गुजराती अखबार ‘रास्त गोफ्टर’ में लेख लिखना शुरू किया था। यह अखबार दादाभाई नौरोजी ने शुरू किया था। कर्संदास का पहला महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य 1851 में हुआ था, जब उन्होंने एक साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए निबंध लिखा था। खबर के मुताबिक, इस बार विजेता के रूप में उन्हें कई वर्षों तक प्रसिद्ध विचारक बताया गया था।

कर्संदास मुलजी: एक समाज सुधारक की उदाहरणीय कहानी

कर्संदास को समाज और परिवार से कई विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन, उन्होंने ‘रास्त गोफ्टर’ में योगदान जारी रखा। शीघ्र ही उन्होंने महीने 1855 में अपनी पत्रिका ‘सत्यप्रकाश’ की स्थापना की। इसमें उन्होंने पुरानी परंपराओं और सामाजिक समस्याओं पर खुलकर लिखा। स्वयं एक वैष्णव, कर्संदास ने ‘सत्यप्रकाश’ में वैष्णव पुरोहितों की ‘दुराचार’ पर लिखना शुरू किया, जिसमें महिला भक्तों का शोषण भी शामिल था। 1858 में, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैष्णव पुरोहित जीवनलालजी Maharaj को दयाल मोतिराम द्वारा चलाई गई एक मुकदमे में गवाह के रूप में बुलाया, तो उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने लंदन से एक आदेश मांगा था कि वैष्णव पुरोहितों को हमेशा के लिए अदालत में न लाने का आदेश जारी किया जाए। उन्होंने वैष्णव अनुयायियों से तीन शर्तों पर सहमति करने को मजबूर किया – 1. कोई वैष्णव Maharaj के खिलाफ लिखने का प्रतिबंध, 2. कोई वैष्णव उसे अदालत में नहीं ले जा सकता और तीसरा यदि कोई उसके खिलाफ मुकदमा चलाता है, तो अनुयायी उस मुकदमे की लागत उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि Maharaj को अदालत में न आना पड़े। कर्संदास ने ‘सत्यप्रकाश’ में कई लेख लिखे और इस बाध्य समझौते की आलोचना की और इसे ‘गुलामी की समझौता’ कहा।

1861 में, कर्संदास ने अपने लिखे ‘सत्यप्रकाश’ में एक लेख प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था – ‘हिंदुओं का वास्तविक धर्म और वर्तमान पाखंडी दृष्टिकोण’। इसमें उन्होंने पुष्टि मार्ग के वल्लभ संप्रदाय पर सवाल उठाया। उनके लेख में कर्संदास ने आरोप लगाया कि वल्लभ संप्रदाय के तत्त्ववादी जादूनाथजी ब्रिजरतनजी Maharaj ने अपनी महिला भक्तों का यौन शोषण किया। एक और गंभीर आरोप था कि इस संप्रदाय में माना जाता था कि कोई पुरुष भक्त जो अपनी पत्नी को Maharaj के साथ सोने के लिए मजबूर करता है, वही एक सच्चा भक्त माना जाता है। इस मुद्दे ने ऐतिहासिक स्तर पर इतनी बढ़ोतरी की कि लंदन में भी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अपमान मुकदमा 25 जनवरी 1862 को शुरू हुआ और अदालत में एक बड़ी भीड़ जमी। भारी दबाव के बावजूद, कर्संदास दृढ़ रहे। प्रतिक्रियाओं की ओर से प्लेंटिफ की ओर से 31 साक्ष्य जाँचे गए और डिफेंडेंट्स की ओर से 33। जदूनाथ Maharaj को अदालत में लाया गया। उनके अपमान के आरोप खारिज किए गए। 22 अप्रैल 1862 को जज अर्नोल्ड ने अपना फैसला सुनाया, “यह धार्मिक विचार

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