ई.टी.ओ. द्वारा बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त निपटारा योजना का ऐलान

ई.टी.ओ. द्वारा बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त निपटारा योजना का ऐलान

बिजली उपभोक्ताओं से पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ लेने की अपील

चंडीगढ़, : पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज औद्योगिक, घरेलू और व्यापारिक सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशियों का निपटारा करने के लिए पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) द्वारा तीन महीनों के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस.) का ऐलान किया। यह योजना सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, चाहे उनका कनेक्शन चालू हो या काटा गया हो।

यहां जारी प्रेस बयान में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है, जिसके तहत 22 दिसंबर 2024 तक बकाया निपटाने के लिए आसान शर्तों की पेशकश की गई है। ओ.टी.एस. योजना के तहत, मौजूदा 18% मिश्रित ब्याज के मुकाबले बकाया डिफॉल्टिंग राशि पर 9% का साधारण ब्याज और न्यायालयी मामलों में शामिल उपभोक्ताओं के लिए 10% का साधारण ब्याज वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, छह महीनों से कम अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज माफ किए जाएंगे, और छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए केवल छह महीनों के फिक्स्ड चार्ज लागू किए जाएंगे।

अधिक जानकारी देते हुए, बिजली मंत्री ने कहा कि ओ.टी.एस. योजना चार किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी पेश करती है, जबकि मौजूदा हिदायतों के अनुसार किश्तों में भुगतान की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा, यदि राशि एकमुश्त अदा की जाती है तो बकाया अतिरिक्त सुरक्षा (उपभोग) के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा।

बिजली मंत्री ने कहा कि बकाया न्यायालयी मामलों वाले उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और मामलों का निपटारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओ.टी.एस. योजना का मुख्य पहलू यह है कि यह मामले के समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करती है।

उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशियों का आसान शर्तों पर निपटारा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार का बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं की हर संभव सेवा करने के लिए हमेशा वचनबद्ध है।

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