पंजाब राज्य (खेलों का विकास एवं प्रोत्साहन) अधिनियम, 2024 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया- मुख्यमंत्री

Punjab enacts first sports development act to ensure transparency, and fair selection, and adopt best practices.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को पंजाब राज्य (खेलों का विकास एवं प्रोत्साहन) अधिनियम, 2024 को लागू करने की मंजूरी दे दी, जिससे पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना तथा खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में भी सहायक होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह राज्य स्तर पर अपने जिले या राष्ट्रीय स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों द्वारा सरकारी फंड का उचित उपयोग करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में किसी विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा खातों का रखरखाव अनिवार्य होगा तथा सभी व्यय और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दस्तावेज और खाते पंजाब सरकार के खेल निदेशक को उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ियों वाली पांच सदस्यीय समिति जिला या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम/खिलाड़ियों का चयन करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर/प्रशासनिक सचिव के अधीन एक विवाद समाधान समिति खिलाड़ियों की अपील का सात दिनों के भीतर निपटारा करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न समिति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी खेल संघों की कार्यकारी समितियों के सदस्यों में से अधिसूचित की जाएगी, जिसमें तीन महिला और दो पुरुष सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर, पांच सदस्यीय समिति राज्य खेल संघों की कार्यकारी समितियों के सदस्यों में से खेल विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा अधिसूचित की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि समितियां ऐसी किसी भी घटना का स्वतः संज्ञान ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के अनुसार सभी एसोसिएशन खेल गतिविधियों जैसे कि शिविर, लीग और प्रतियोगिताएं का कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे हर साल 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग 30 दिनों के भीतर कैलेंडर को अंतिम रूप देगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह नीति राज्य में खेल और खेल गतिविधियों को एक बड़ा बढ़ावा देगी, जिससे युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकेगा।

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