पंजाब पुलिस ने अमृतसर से 5.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, एक गिरफ्तार

Amritsar Police arrested Gurveer Singh, seized 5.1 kg heroin, and impounded his Toyota Fortuner.

सीमा पार मादक पदार्थ नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए कमिश्नरेट पुलिस (सीपी) अमृतसर ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 5.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, यह जानकारी सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरवीर सिंह उर्फ ​​गोरा (32) के रूप में हुई है, जो फिरोजपुर के बस्ती मुहम्मद शाह वाली का रहने वाला है। हेरोइन जब्त करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी जब्त कर ली है, जिसमें आरोपी सवार था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए अमृतसर सेक्टर का इस्तेमाल कर रहा था और खेप पहुंचाने के लिए उसने कई कट-आउट रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के एक साथी की पहचान कर ली गई है और पुलिस टीमें उसे पकड़ने के लिए तलाश कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कैंटोनमेंट अमृतसर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि विश्वसनीय इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, डीसीपी आलम विजय सिंह, एडीसीपी जांच नवजोत सिंह और एसीपी डिटेक्टिव कुलदीप सिंह की देखरेख में प्रभारी सीआईए स्टाफ-1 अमोलकदीप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने एक विशेष अभियान चलाया और अमृतसर के लोहारका रोड पर फॉर्च्यूनर कार को सफलतापूर्वक रोका, जिसमें आरोपी व्यक्ति यात्रा कर रहा था।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति एक अन्य तस्कर से हेरोइन प्राप्त करने के बाद अटारी से आ रहा था, जिसने सीमा पार से भेजी गई खेप उठाई थी। उन्होंने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी पिछले पांच-छह महीनों से तस्करी में शामिल था और कम से कम तीन खेपें पहुंचा चुका था।

सीपी ने कहा कि आरोपियों के आगे और पीछे के लिंक को उजागर करने और ड्रग सप्लायरों, डीलरों और खरीदारों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा अब तक खरीदे और वितरित किए गए नशीले पदार्थों की कुल मात्रा का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन कैंटोनमेंट अमृतसर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(सी), 23 और 29 के तहत एफआईआर नंबर 194 दिनांक 08-12-2024 को मामला दर्ज किया गया है।

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