पंजाब राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

National Lok Adalat organized across Punjab on December 14, 2024, under Justice Gurmeet Singh Sandhawalia.

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के दूरदर्शी नेतृत्व में 14 दिसंबर, 2024 को पूरे पंजाब राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत के दौरान 365 बेंचों में लगभग 3.54 लाख मामलों का निपटारा किया गया। सिविल मामले, घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद, चेक बाउंस मामले, श्रम मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले तथा विभिन्न एफआईआर की रद्दीकरण/अनट्रेस्ड रिपोर्ट सहित विभिन्न लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई की गई।

इस अवसर पर पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मनजिंदर सिंह ने विशेष रूप से रूपनगर के न्यायालय परिसर का दौरा किया तथा लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लिया।

सदस्य सचिव ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है, तथा लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों के माध्यम से समाधान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि इससे बहुमूल्य समय तथा धन की बचत होती है।

इसके अतिरिक्त, सदस्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली ने राज्य भर में निःशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया है, जो घर बैठे विभिन्न कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

लोगों के लिए निर्णय की सुविधा प्रदान करने के लिए पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, सदस्य सचिव ने व्यक्तियों से अपील की कि वे अपने मामलों का निर्णय लोक अदालत में करवाकर अधिकतम लाभ उठाएं।

Spread the News