21 दिसंबर, 2024 को नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में ‘बंद दिन’ घोषित किया गया है ताकि दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी अपना वोट डाल सकें

Local body elections on December 21, 2024, for 5 Corporations, 41 Councils, and other wards.

5 नगर निगमों और 41 नगर परिषदों के आम और उप-चुनावों के अलावा कुछ अन्य वार्ड-वार उप-चुनाव 21 दिसंबर, 2024 को करवाए जाएंगे। इन स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित जानकारी आम जनता के साथ साझा की जा रही है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 21 दिसंबर (शनिवार) को उन नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी पंजाब सरकार के कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा, जहां पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत चुनाव होने जा रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि सरकारी कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों को विशेष अवकाश दिया जाएगा, जो इन नगर निकायों के मतदाता हैं, जो चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन कहीं और कार्यरत हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाएगा, जिनके भवनों का उपयोग चुनाव उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

आम जनता की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि 21 दिसंबर, 2024 को पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 और फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के प्रावधानों के तहत मतदान करने जा रहे नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में ‘बंद दिवस’ घोषित किया गया है, ताकि संबंधित नगर निकाय के राजस्व क्षेत्राधिकार में स्थित ऐसी दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी अपना वोट डाल सकें।

यह भी सूचित किया जाता है कि 21 दिसंबर, 2024 (शनिवार) को मतदान करने जा रहे नगर निकायों के राजस्व क्षेत्राधिकार में “शुष्क दिवस” ​​घोषित किया गया है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसंबर, 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर दिया है। जिन छात्रों को इन तिथियों पर विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होना था, वे नई तिथियों के विवरण के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं।

आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए सभी उपयुक्त उपाय किए हैं तथा मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

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