Punjab Government declared 21 December a public holiday for Municipal Body Elections under NI Act.
नगर निकायों के आम/उपचुनाव-2024 के संबंध में पंजाब राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर (शनिवार) को उन नगर निकायों के राजस्व क्षेत्राधिकार में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में अधिसूचित किया है, जहां चुनाव होने जा रहे हैं।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर 2024 को उन मतदाताओं के लिए विशेष अवकाश भी घोषित किया है जो पंजाब सरकार के कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं। मतदाता नगर निकाय चुनावों में अपना वोट डालने के लिए सक्षम अधिकारी को अपना वोटर कार्ड दिखाकर इस विशेष अवकाश का लाभ उठा सकते हैं और यह विशेष अवकाश उनके अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।