Haryana minister vows strict action against illegal travel agents with new regulation bill.
हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 तैयार किया है और अनेक मामले दर्ज करके अवैध रूप से काम करने वाले कई एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है।
श्री महीपाल ढांडा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के कुछ सदस्यों द्वारा अवैध तरीके से विदेश भेजने के नाम से हो रही धोखाधड़ी से संबंधित लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रवास मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है, जो बेहतर जीवन की सार्वभौमिक आकांक्षा से प्रेरित होता है। सदियों से लोग, आर्थिक अवसरों, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की तलाश में सीमाओं को पार कर स्थानांतरित होते रहे हैं। आज, प्रवास एक परिभाषित वैश्विक प्रवृत्ति बन चुका है, जहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के साथ, प्रवासन मार्ग विस्तारित हो गए हैं। हालांकि, सख्त आप्रवासी कानून और सीमित वैध विकल्प अक्सर प्रवासियों को वैकल्पिक और कई बार अवैध मार्ग अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इससे प्रवासन एक कानूनी अवसर की खोज से एक अति जोखिम पूर्ण, गैर कानूनी प्रयास में परिवर्तित हो जाता है।
मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि यह एक तथ्य है कि हरियाणा में हाल के वर्षों में अन्य देशों में प्रवास की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वैध प्रवासन के साथ-साथ अवैध प्रवासन के रास्ते से जिसे आम भाषा में डंकी रुट कहा जाता है, की घटनाएँ भी प्रकाश में आ रही हैं। यह केवल हरियाणा की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राज्यों में भी प्रचलित है, जहाँ एजेंट व्यक्तियों को कई देशों के माध्यम से भेजते हैं और फिर उन्हें अमेरिका, कनाडा जैसे गंतव्यों में अवैध रूप से प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं। जो लोग आप्रवासी कानूनों से अनभिज्ञ होते हैं या अपने घर से बाहर जाने को उत्सुक होते हैं, उनके शोषण की संभावना अधिक होती है।
विभिन्न मामलों में हुई जांच तथा हाल में वापिस भेजे गए व्यक्तियों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि विदेश जाने के ईच्छुक ये व्यक्ति पहले भारत से वैध तरीके से जैसे वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा या वीजा ऑन अराईवल पर दुबई, स्पेन, मैक्सिको, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि देशों में जाते हैं। वहां से ये लोग अवैध तरीके से अमरीका व कना़ड़ा जैसे पश्चिमी देशों में डंकी रुट का प्रयोग करते हैं।
उन्होंने बताया कि इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अवैध एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, कानूनी प्रवर्तन को मजबूत करने और लोगों विशेषकर युवाओं को अवैध प्रवासन के गंभीर खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने मई 2020 में पुलिस महानिरीक्षक, करनाल रेंज की अध्यक्षता में अवैध एजेंटों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक विशेष अनुसंधान टीम (SIT) का गठन किया। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला रेंज की अध्यक्षता में एक नई विशेष अनुसंधान टीम (SIT) का गठन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अंबाला और कैथल को भी शामिल किया गया। इसके द्वारा अवैध प्रवासन (कबूतरबाजी) से संबंधित धोखाधड़ी और ठगी के सभी मामलों की गहन जांच करते हुये अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि SIT ने अवैध अप्रवासन से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 80530-03400 जारी किया है। इसके तहत छापामारी कर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के कार्यालयों को सील किया गया। पीड़ितों के ब्यान इन नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक साबित हुए हैं, जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी अवैध प्रवासन नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए वित्तीय लेन-देन, यात्रा रिकॉर्ड और डिजिटल संचार का पता लगा रहे हैं। प्रत्येक जिले में DSP स्तर के अधिकारियों को अवैध अप्रवासन धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान SIT द्वारा कुल 2,008 अवैध प्रवासन मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,917 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और 26.08 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बरामद की गई।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 तैयार किया है, जिसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है। यह विधेयक अवैध एवं धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाऐगा और हरियाणा के निवासियों के हितों की रक्षा करेगा। इस विधेयक को विधानसभा के वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कार्यरत सभी ट्रैवल एजेंटों/एजेंसियों का अनिवार्य पंजीकरण । यदि कोई ट्रैवल एजेंट/एजेंसी किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाई जाती है,तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र के ट्रैवल एजेंट/एजेंसी का संचालन एक दंडनीय अपराध होगा। मानव तस्करी या फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामलों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान । अदालत को दोषियों की संपत्ति जब्त करने और पीड़ित को उचित मुआवजा देने का अधिकार होगा, जो ट्रैवल एजेंट द्वारा भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वारा फरवरी, 2025 में तीन उड़ानों के माध्यम से 332 निर्वासित भारतीयों को वापिस भेजा गया। 5 फरवरी को आई पहली उड़ान से 104 भारतीयों में से 33 हरियाणा से थे। 15 फरवरी को आई दूसरी उड़ान में 116 भारतीय लौटे, जिनमें 34 हरियाणा से थे। 16 फरवरी को आई तीसरी उड़ान 112 भारतीयों को लेकर आई, जिनमें से 44 हरियाणा से थे। इस प्रकार कुल 332 निर्वासित नागरिकों में, सबसे अधिक 126 (38%) पंजाब से थे, और 111 (33%) हरियाणा से। सभी 111 राज्य निवासियों को सुरक्षित उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
उन्होंने बताया कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों का निर्वासन कोई नया घटनाक्रम नहीं है। वर्ष 2009 से फरवरी 2025 तक कुल 15,896 भारतीयों को निर्वासित किया गया है ।
हाल ही में हरियाणा में निर्वासित हुए 111 व्यक्तियों के संबंध में 35 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं और 12 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 35.31 लाख रुपये की बरामदगी की गई है। कानून प्रवर्तन से परे, हरियाणा सरकार निर्वासित नागरिकों के कल्याण और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दे रही है। लौटे नागरिकों को चिकित्सा जांच, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे समाज में फिर से समायोजित हो सकें।
मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकार इस समस्या के प्रति जागरुक है तथा उससे निपटने के लिए बहु-आयामी कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ इस गंभीर अपराध में सलिंप्त एजेटों और दलालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं भविष्य में इस प्रकार के अपराध की रोकथाम हेतु एक नया कानून सदन के इसी सत्र में लाया जा रहा है। साथ ही, नागरिकों को विदेशों में अवसर प्राप्त करने हेतु वैध मार्ग का रास्ता अपनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरुक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री ढांडा ने कहा कि विधानसभा के सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है एवं अवैध अप्रवासन के मामलों मे संबंधित किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।