Haryana CM announces development of sectors 14-16, 22 in Panchkula, and sector 23 in Pinjore-Kalka.
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नागरिकों को बेहतर रिहायशी वातावरण देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पहले चरण में पंचकूला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर-14-16, 22 और पिंजौर-कालका में सेक्टर-23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि विपक्ष को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की याद आई है। यह वही प्राधिकरण है, जिसकी नींव खोखली करने का काम कांग्रेस सरकार में किया गया था। उस समय किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर उन्हें अपनी जमीन कोड़ियों के भाव बेचने के लिए मजबूर किया। यह वह जमीन थी, जिस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर बनने थे। इससे प्राधिकरण का काम बंद हो गया और यह घाटे में आ गया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को घाटे से उबारने का काम किया है। अब यह शहरी संपदाओं में 41 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह भूमि अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल अथवा लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से किया जाएगा।
कांग्रेस शासनकाल में कॉलोनियां विकसित करने का कोई रोडमैप नहीं था
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कॉलोनियां विकसित करने का कोई रोडमैप नहीं था, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कॉलोनी काट देता था, जिससे अवैध कॉलोनियां लगातार विकसित होती चली गई। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण नियंत्रण रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उन कॉलोनियों को भी नियमित किया है, जो पहले की सरकार में विकसित हुई थी। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था और हजारों कॉलोनियां फैलाकर चले गये। वर्तमान राज्य सरकार ने उन 2,147 कॉलोनियों को नियमित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियमित आधार पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई कर रही है। इसमें अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करना और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। जनवरी, 2015 से अब तक ऐसी 6,904 कॉलोनियों की पहचान की गई है। अभी तक इनमें से 26,650 एकड़ भूमि वाली 3,937 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, 1,879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा सदन में उठाए गए नगर निकायों में एस.सी. वार्डों की संख्या घटाई जाने के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि नगर निगमों के चुनाव हेतु अनुसूचित जाति के लिए सीटों/ वार्डों का आरक्षण हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 (1) में वर्णित व्यवस्था अनुसार संबंधित नगर निगम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए नवीनतम जनगणना के आधार पर सम्बन्धित नगर निगम की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े लिये जाते हैं। यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 243टी तथा अनुच्छेद 243पी(जी) के प्रावधानों के अनुरूप है। राज्य में सभी पालिकाओं के चुनाव में इसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सीटों/वार्डों का आरक्षण किया गया। अनुसूचित जाति के वार्डों के आरक्षण में कोई कमी नहीं की है।