पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब सरकार बड़ी राहत

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब सरकार बड़ी राहत

सूबे में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती की दी अनुमति

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द किए जाने के आदेश को आज डबल बेंच ने रद्द कर दिया है। आपको बता दे कि इनमें से 484 आवेदक थे जो दो साल पहले ज्वाइन कर चुके थे, उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली थी। यह पंजाब सरकार के कर्मचारी तो माने जा रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। इनमें से सिर्फ 135 को पोस्टिंग मिली थी और उन्हें ही वेतन मिल रहा था। लेकिन आज कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब इस भर्ती में शामिल लोगो को नौकरी मिल पाएगी

गौरतलब है कि साल 2021 की इन भर्तियों का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था। सिंगल बेंच ने पिछले साल इस पूरी भर्ती को रद्द किया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आवेदकों और सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। सिंगल बेंच का फैसला आने तक 609 ज्वाइन कर चुके थे। 135 को स्टेशन अलॉट हो चुका था। सरकार ने हाईकोर्ट को अवगत करवाया था कि सूबे के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए इन बाकी बचे आवेदकों को स्टेशन अलॉट करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करने के बाद अब इन भर्तियों को हरी झंडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है

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