हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूचियों में संशोधन को लेकर 2 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई हैं। कोई भी नागरिक तथा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मतदाता का नाम व अन्य विवरण इन ड्राफ्ट सूचियों में देख सकते हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो वे निर्धारित फॉर्म-8 के माध्यम से 16 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
पंकज अग्रवाल ने बताया कि दावें एवं आपत्तियों का निपटान जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से 26 अगस्त तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 27 अगस्त, 2024 को होगा। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक व युवतियों से आह्वान किया कि वे हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहला अपना वोट अवश्य बनवाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर देश-प्रदेश के विकास में सहयोग करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाया है। पहले 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर साल में एक बार वोट बनवाने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब साल में 4 बार यानि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर को अर्हता तिथि मानकर नए वोट बनवाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6, वोट कटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा पता बदलवाने के लिए फॉर्म-8 भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voterportal.eci.gov.in तथा विभाग की वेबसाइट www.ceoharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की सहायता, सुझाव व शिकायत सम्बंधित जिला निर्वाचन या पंजीयन अधिकारी को दी जा सकती है तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।