हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते पंजीकृत मतदाताओं के लिए 2 व 9 मार्च को रहेगा सवेतन अवकाश

Haryana declares holidays on March 2 & 9, 2025, for municipal election voters.

हरियाणा सरकार ने उन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 2 मार्च तथा 9 मार्च, 2025 (रविवार) को अवकाश घोषित किया है, जहां नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं।

मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 2 मार्च, 2025 (रविवार) को 7 नगर निगमों के महापौर और सभी वार्डों के सदस्यों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के सभी वार्डों के अध्यक्षों और पार्षदों की सीटों के लिए आम चुनाव होने हैं। इसके अलावा, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में महापौर की 2 सीटों, नगर परिषद, सोहना (गुरुग्राम), नगर पालिका असंध (करनाल) और नगर पालिका इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) में अध्यक्षों की 3 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसी दिन नगर पालिका लाडवा (कुरुक्षेत्र) के वार्ड संख्या 11, नगर पालिका सफीदों (जींद) के वार्ड संख्या 14 और नगर पालिका तरावड़ी (करनाल) के वार्ड संख्या 5 में पार्षदों की 3 सीटों के लिए भी उप-चुनाव होगा।

इसके अलावा, 9 मार्च, 2025 (रविवार) को नगर निगम, पानीपत के  महापौर और सभी वार्डों के पार्षदों की सीटों के लिए आम चुनाव होना है।

इसलिए आगामी 2 और 9 मार्च को हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ राज्य में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों/श्रमिकों, जो इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के अंतर्गत सवेतन अवकाश रहेगा, ताकि वे चुनावों में अपना वोट डाल सकें।

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