Haryana Cabinet amends CET Policy 2022 for Group-C and D recruitment, effective 2024.
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति(संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल (बोना-फाइड) निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु 5 प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है। उक्त संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी में, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अलावा, सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति, (संशोधन) नियम, 2024 पुलिस सेवा, कारागार और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें (i) शिक्षण पद (ii) भूतपूर्व अग्निवीर और (iii) ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है।
राज्य सरकार ने आम जनता का विश्वास हासिल करने और बनाए रखने तथा हरियाणा सरकार में पदों पर विश्वसनीय और भरोसेमंद भर्तियां सुनिश्चित करने और शिक्षण पदों को छोडक़र पुलिस, जेल, होमगार्ड आदि के पदों सहित ग्रुप-सी और डी के सभी सीधी भर्ती के पदों पर सरकारी रोजगार के लिए भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से 5 मई, 2022 को ग्रुप-सी और डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू की थी।