हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना’ के तहत मुख्यमंत्री ने 20 वर्ष पूरे करने वाले उन किरायेदारों/लीजधारकों को अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्होंने अभी तक अपने दावे और आवेदन प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके लिए अंतिम अवसर के रूप में नए आवेदनों के लिए 15 दिनों हेतु पोर्टल खोला जाएगा।
राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जनप्रतिनिधि, विभिन्न दुकानदार इत्यादि के पास पट्टे पर मौजूद संपत्तियों पर मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पत्र प्राप्त हुए थे। इसलिए, स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए किरायेदारों/लीज धारकों द्वारा दावे जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है।