पटाखों की बिक्री व भंडारण को लेकर हरियाणा पुलिस ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश

पटाखों की बिक्री व भंडारण को लेकर हरियाणा पुलिस ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश

 

Instructions given to take strict action against people selling and storing firecrackers unauthorized.

चंडीगढ़ 26 अक्टूबर- हरियाणा में पटाखों के भंडारण तथा बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान बिना लाइसेंस तथा अनाधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री तथा भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण बिना औपचारिक अनुमति के नहीं कर सकता।

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षको को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अभियान चलाते हुए पटाखों के गोदामो, बिक्री केंद्रों तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों की पहचान करते हुए उन्हें सूचीबद्ध करें। ऐसे सभी दुकानों अथवा गोदामो का संबंधित क्षेत्र के एसएचओ व राजपत्रित अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करें जहां पर पटाखे की बिक्री अथवा भंडारण किया जाता हो। इस दौरान वे अनुमति चेक करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर नियमानुसार सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हो। बिक्री अथवा भंडारण के सभी स्थान अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर होने चाहिए तथा उनके चारों तरफ खुला स्थान होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर लोग जितनी जल्दी हो सके उस स्थान से बाहर निकल सके।

 

जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पटाखा विक्रेता केवल चयनित स्थानों पर ही सभी सुरक्षा उपायों की पालना करते हुए पटाखे की बिक्री कर सकते हैं जहां पर अग्नि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हो। जिला प्रशासन के अधिकारी शॉप इंस्पेक्टरो तथा अन्य गठित टीमों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए कार्य करें । संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा इस बारे में टीमें गठित करने को कहा गया है, जो सरकार द्वारा इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगी और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कड़ी निगरानी रखेंगी। जारी दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में किसी भी अपराध की संभावनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों तथा बाजार आदि में पेट्रोलिंग व नाकाबंदी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

दीपावली के दिन आगजनी संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि आग से जलने आदि के मामले आने पर व्यक्ति का तुरंत उपचार किया जा सके। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखे की बिक्री व इस्तेमाल को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालना करने के लिए सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है ।

 

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