Haryana Police campaigns to reduce accidents by enforcing lane driving rules
- विद्यालयों, गांव, ढाबों, ट्रक यूनियनों तथा फैक्ट्रीज़ में लेन ड्राइविंग को लेकर जागरूकता की अलख जगा रही है हरियाणा पुलिस
- पिछले साल के मुकाबले इस साल सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ आया नीचे
हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन में लेन ड्राइविंग नियमों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से 24 नवंबर तक एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने बताया कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी है कि लोग यातायात नियमों की गंभीरता से पालना करें। अभियान के दौरान नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के नियमित चालान किए जा रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि लेन ड्राइविंग की उल्लंघना प्रदेश में एक्सीडेंट्स का एक मुख्य कारण है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वह अपना वाहन निर्धारित लेन में चलाएं और सुरक्षित रहें। अभियान के तहत प्रदेश के विद्यालयों, गांवो, ढाबों, ट्रक यूनियनों तथा फैक्ट्रीज़ आदि में लेन ड्राइविंग नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
हरियाणा पुलिस द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में भी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक 662 एक्सीडेंट्स कम हुए और 278 मौत के केस भी कम हुए हैं।
श्री शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभियान के तहत अब तक अंबाला, पंचकूला, कैथल, सिरसा, फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, भिवानी, करनाल, हिसार, यमुनानगर, जींद, नारनौल जिलों में लेन ड्राइविंग को लेकर चालान किए गए हैं। जबकि पानीपत, डबवाली, झज्जर, रेवाड़ी तथा पलवल जिलों में 23 नवंबर को तथा गुरूग्राम, सोनीपत, हांसी तथा फतेहाबाद में 24 नवंबर को अभियान के तहत चालान किए जाएंगे।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग श्री हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षकों तथा उप – पुलिस अधीक्षकों को इस अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर पांच सौ रुपये तथा दूसरी बार 15 सौ रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।