The High Court’s Division Bench overturned the Single Bench’s decision and abolished the ₹10 lakh cost.
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ़ से दाख़िल की गई LPA पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने कमीशन के प्रति सकारात्मक रुख़ दिखाते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के फ़ैसले को बदल दिया है । 2021 की CWP 22346 के संबंध में दाख़िल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये की कॉस्ट को उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने समाप्त करने का फ़ैसला दिया है|
आयोग की तरफ़ से प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में DDESM कैटेगरी के राहुल नाम के याचिकाकर्ता ने CWP 23346 दाख़िल की थी जिस पर 13सितंबर 2024 को फ़ैसला सुनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग पर 10,00,000 रुपया की कॉस्ट और याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का फैसला दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आयोग की तरफ़ से 2025 में LPA 130 दाख़िल की गई थी और 29 जनवरी 2025 को जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बैंच का फैसला बदलते हुए आयोग पर लगाई गई 10 लाख रूपये की कॉस्ट को समाप्त करने का फैसला दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ऐसे में अगर कोई मानवीय त्रुटि रह भी जाती है तो उस पर सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते हुए हर पात्र युवा को उसके हक का रोज़गार सुनिश्चित करना आयोग का प्रथम लक्ष्य है।