श्रम विभाग डिजिटल हुआ, सभी सेवाएं और औद्योगिक योजनाएं अब ऑनलाइन

Punjab Labour Department digitized all services, enabling online access to approvals, registrations, and licenses.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्रम विभाग ने विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब इन सेवाओं और योजनाओं को सिर्फ एक क्लिक पर एक्सेस किया जा सकता है।

श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, स्थिरता प्रमाण पत्र की स्वीकृति, फैक्ट्री पंजीकरण, लाइसेंसों का अनुदान और नवीनीकरण, लाइसेंस संशोधन, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति, प्रमुख नियोक्ताओं का पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करने सहित कई प्रमुख सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को आधिकारिक वेबसाइट: https://pblabour.gov.in  के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे, निर्माण स्थलों और ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे और दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सहित विभिन्न सेवाएं अब विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने वजीफा योजना, एलटीसी योजना और शगुन योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शर्तों को सरल बनाया है।

सोंड ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वजीफा योजना के तहत मजदूरों के बच्चों के लिए दो साल की सेवा शर्त को समाप्त कर दिया है। मंत्री ने बताया कि मजदूर अंशदान करने के दिन से ही वजीफा योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि शगुन योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब मजदूर धार्मिक स्थल और विवाह करवाने वाले धार्मिक व्यक्तियों की तस्वीरें जमा करवाकर शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 

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