Expenses incurred at booths will be added to the election expenses of the candidate: CEO Pankaj Aggarwal
चण्डीगढ़, : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं की सहायता करने के सम्बंध में दिशा निर्देश किए है। श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्र परिसर सेे 200 मीटर की परिधि के बाहर ही ऐसे समर्थक अपना इलेक्शन बूथ लगा सकते है। जिसमें केवल एक मेज और दो कुर्सियाँ रखी जा सकती है।, साथ ही छाया के लिए 10 फुट लम्बा व इतनी ही चौडाई का टेंट लगा सकते है। इसके अलावा, यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी और किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाऐंगे और भीड़ इकटठा करने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी।
मतदान केंद्र परिसर से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही बूथ बनाया जा सकेगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर किसी उम्मीदवार का केवल एक ही इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा। ऐसे केंद्र स्थापित करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित रूप में पहले से ही रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्याएँ बतानी होंगी जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। उन्हें ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया समितियों, पंचायत समितियों आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास होनी चाहिए ताकि वे माँगे जाने पर संबंधित चुनाव/पुलिस अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर सकें।
राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदान केंद्र परिसर से 200 मीटर की परिधि के बाहर लगा सकते है इलेक्शन बूथ – CEO पंकज अग्रवाल .उन्होंने कहा कि ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों को लगाने तथा आयोजित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को, जैसा कि निर्धारित है, उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में दर्ज किया जाएगा। ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाना होना है ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्ती से उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित की जाएंगी।