Punjab Government releases ₹12.66 crore under Ashirwad Scheme for backward and economically weaker sections.
मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने व्यक्त की कि पंजाब सरकार ने उनके लाभ के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान आशीर्वाद योजना के तहत ₹12.66 करोड़ जारी किए हैं।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत बरनाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन जिलों के लाभार्थियों को यह राशि जारी की गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लंबित आवेदनों को कवर करेगी। पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 2483 लाभार्थियों के लिए कुल ₹12.66 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने जिलावार विवरण प्रदान करते हुए बताया कि लाभार्थियों में बरनाला से 45, फरीदकोट से 19, फिरोजपुर से 198, फतेहगढ़ साहिब से 82, फाजिल्का से 175, गुरदासपुर से 656, होशियारपुर से 277, जालंधर से 34, मानसा से 102, पटियाला से 144, रूपनगर से 5, एसएएस नगर से 3, संगरूर से 38, मलेरकोटला से 60 और तरनतारन से 645 शामिल हैं।
उन्होंने आगे बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित होना चाहिए और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा ऐसे परिवारों की अधिकतम दो बेटियाँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।