पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा मनजिंदर सिंह पर एक साल के लिए आयोग में अर्जी दाखिल करने पर लगाई रोक

Sandeep Singh Dhaliwal imposed a one-year ban on Manjinder Singh from filing applications.

पंजाब राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने आज एक आदेश जारी कर मनजिंदर सिंह निवासी खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को पंजाब राज्य सूचना आयोग के तहत कोई भी आवेदन दाखिल करने पर एक साल की रोक लगा दी है।

यह आदेश आरटीआई आयोग के निर्देशों के बाद जारी किया गया है, जिसमें 8 जनवरी, 2025 को राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल मनजिंदर सिंह द्वारा द्वितीय अपील श्रेणी के तहत दायर आरटीआई अपीलों से संबंधित लगभग 70 मामलों की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान पता चला कि मनजिंदर सिंह मनगढ़ंत प्रकृति के आरटीआई का इस्तेमाल कर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहा था, भ्रष्ट आचरण के जरिए सरकारी काम को प्रभावित कर रहा था। आयोग ने बार-बार इन आरटीआई के सार्वजनिक हित में उपयोग पर सवाल उठाए थे, लेकिन मनजिंदर सिंह द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

आयोग ने आगे कहा कि इसी तरह के मामलों से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पहले दिए गए फैसलों के मद्देनजर और इन तथ्यों पर विचार करने के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने आयोग के पास आवेदन दाखिल करने पर एक साल की रोक लगाई है। इसके अलावा, विभिन्न आरटीआई मामलों में अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने और मुआवजे को रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अगर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के तहत मनजिंदर सिंह द्वारा भविष्य में दायर किए गए कोई भी आवेदन दोहराव वाले या कार्यालय पर अत्यधिक बोझ वाले हैं, तो उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।

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