NEET UG 2024: नीट परीक्षा पपेर लीक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET- UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया ह। कोर्ट 22 जुलाई को NEET-UG 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा।
नीट पेपर लीक मामले पर SC में सुनवाई
SC ने कहा कि लाखों छात्र इस मामले में परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, CBI ने कथित NEET-UG पेपर लीक की चल रही जांच के बारे में दूसरी स्थिति रिपोर्ट दायर की है। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में परीक्षा रद्द करना, दोबारा परीक्षा कराना और नीट यूजी 2024 के संचालन में कथित गड़बड़ियों की जांच करना है। बता दें कि, विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 (NEET-UG) परीक्षा मामले पर सुप्रीम ने जांच रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत में तीन जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है
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