अनुसूचित जाति एक्ट के तहत पीड़ित को मिले समय पर लाभ- श्याम सिंह राणा

Shyam Singh Rana chaired the District Vigilance and Monitoring Committee meeting in Yamunanagar.

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि पीड़ित को इस योजना का समय पर लाभ मिले।

वे  मंगलवार को यमुनानगर में उपायुक्त कार्यालय में जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की तिमाही बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट से सम्बंधित जानकारी ली। इस बैठक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत जिले में 20 मामले आए थे  जिन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 37 लाख 45 हजार रुपये का सहयोग दिया गया। आने वाले समय में सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार के नियमानुसार ऐसे मामलों में 3 चरणों में आर्थिक सहायता का सहयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि एससी एक्ट के तहत पीड़ित को 85 हजार से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता का सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग पीड़िता के केस की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

इस बैठक में पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल  अधिकारी भी उपस्थित थे।

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