AQMC की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
Delhi-NCR Pollution में प्रदूषण हर साल की तरह इस साल भी एक परेशानी बनकर खड़ा है। . हर साल त्योहारी सीजन खास कर दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है की जिसमे साँस लेना भी दूबर हो जाता है। हालांकि की सरकार द्वारा हर साल बढ़ते प्रदूषण की रोक थम के लिए दावे की जाते है मगर सब दावे बढ़ते प्रदूषण के सामने धरे धराए रह जाते है। इस साल भी Delhi-NCR Pollution में प्रदूषण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन मसीह की बेंच ने AQMC को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लेकर फटकार लगाई है. दो जजों की बेंच ने कमीशन को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का ही इस्तेमाल करें.
कमीशन के काम काज से नराज हुई सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई कमीशन की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने नारजगी जताई है।
कोर्ट ने इस मामले में कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन की ओर से अब तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं. इसके अलावा, उनकी ओर से कोर्ट में जो जबाब पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के काम-काज पर नाराजगी जताई है और कहा है कि साल में अब तक सिर्फ 4 बार ही बैठक हुई है. इसके आलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि कमीशन के पास दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई का अधिकार है, इसके बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 अक्तूबर की तय की है.