हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत में हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अदालत से एक्सपर्ट का नाम फाइनल करने के लिए समय मांगा और सुनवाई टालने की अपील की। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
शंभू बॉडर पर बरकरार रहेगी यथास्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों राज्य (पंजाब और हरियाणा) सरकार हमारे सुझाव पर विचार कर के हमें बताएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तब तक शंभू बॉडर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी।
हमें एक सप्ताह का समय दें – एसजी तुषार मेहता
हरियाणा सरकार ने कहा कि कोर्ट में किसानों की तरफ से कोई पक्ष नहीं है। न ही पंजाब हाई कोर्ट में था और न ही सुप्रीम कोर्ट में, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम चर्चा करने और एक समिति गठित करने के लिए तैयार हैं। हमें एक सप्ताह का समय दें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा इस सबका समाधान बॉर्डर को खोलना है।