Haryana employees under Regularization Policy of 2014 eligible for promotion/ACP benefits, pending Supreme Court decision.
हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारी 13 जून, 2024 से या इसके बाद पदोन्नति या प्रथम ए.सी.पी. स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे पात्रता शर्तें पूरी करते हों। उनको पदोन्नति या ए.सी.पी. के लाभ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. के अन्तिम परिणाम पर भी निर्भर करेंगे। इसके अलावा, 13 जून, 2024 से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या प्रथम ए.सी.पी. स्केल के लाभ के सम्बन्ध में निर्णय बाद में लिया जाएगा।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज जारी एक पत्र में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च, 2024 के अन्तरिम आदेश के आलोक में जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से काफी मामले आ रहे हैं, जिनमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम ए.सी.पी. स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं।