Uncategorized बजरंग बली के भक्तों के अदालत से बरी होने पर भक्तों में नहीं रही खुशी की सीमा : डा. राजेेश भाटिया by Gurdeep Singh October 8, 2026 written by Gurdeep Singh October 8, 2026 2FacebookTwitterPinterestEmail फरीदाबाद के बहुचर्चित सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर, मार्किट नं 1 में हुए लाठीचार्ज व् गिरफ़्तारी प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत ने डा. राजेश भाटिया सहित सभी नामजद लोगों को आरोपमुक्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में शामिल होने के परिजनों को जैसे ही इसका पता चला तो उस सभी में खुशी की सीमा नहीं रही। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर, मार्किट नं 1 में जैसे ही यह समाचार पहुंचा, वहां उत्सव का माहौल बन गया। सभी ने देश की न्यायपालिका के प्रति अपना आभार जताया और मंदिर में ढोल नगाड़ों के माध्यम से जश्न मनाते हुए इस फैसले का स्वागत किया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षाे पूर्व दिनांक 17 अक्टूबर 2018 में जब दशहरा पर्व के अवसर पर लंका दहन की शोभायात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान लाठीचार्ज व् गिरफ़्तारी की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस द्वारा डॉ. राजेश भाटिया, अनिल अरोड़ा, वरुण ग्रोवर, मनोज कुमार, पंकज भाटिया, महेंद्र कपूर, साहिल नोनिहाल, प्रदीप भाटिया, मन्नू भाटिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 148, 149, 186, 332, 353 एवं 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आज दिनांक 07.10.2026 को सभी भक्तों को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष पर आरोपों को गवाहों एवं साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत गवाही एवं साक्ष्य आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माननीय न्यायालय ने डॉ. राजेश भाटिया, अनिल अरोड़ा, वरुण ग्रोवर, मनोज कुमार, पंकज भाटिया, महेंद्र कपूर, साहिल नोनिहाल, प्रदीप भाटिया, मन्नू भाटिया को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। इस अवसर पर डॉ. राजेश भाटिया ने कहा कि उन्हें शुरू से ही देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था कि सत्य, न्याय और धर्म की हमेशा जीत होती है। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं भूपेश जोशी एवं तरुण भाटिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे मामले में मजबूती के साथ पक्ष रखा, जिसके चलते उन्हें न्याय मिल पाया। डॉ. राजेश भाटिया ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णय से आज वह बहुत ही राहत महसूस कर रहे है और देश की न्यायपालिका पर उनका भरोसा और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ समाज की सेवा करते रहेंगे। 0 comments 0 FacebookTwitterPinterestEmail Gurdeep Singh previous post Una to become a fully electric-bus district: Chief Minister next post A productive panel discussion at Nasscom Technology Confluence 2026 – Chandigarh, on “Creating Success in Emerging Hubs: What Govt Enables & Empowers.” You may also like हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़... October 9, 2026 श्रद्धेय अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी वर्ष के... October 7, 2026 हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा राजकीय... October 7, 2026 जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा... October 6, 2026 ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਣੀਏ ਕੇ... October 5, 2026 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और छत्तीसगढ़... October 5, 2026 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जिला... October 3, 2026 धर्म बहादुर जैन बने जीतो चण्डीगढ़ चैप्टर के... October 3, 2026 खेलों के माध्यम से युवाओं को स्वास्थ्य, अनुशासन... September 29, 2026 प्रॉपर्टी फेडरेशन, चण्डीगढ़ को मिला नया नेतृत्व :... September 29, 2026 Leave a Comment Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.