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पीजीजीसी-46 में स्टार्टअप के कानूनी पहलुओं पर सत्र का आयोजन

by Gurdeep Singh

पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज (पीजीजीसी), सेक्टर 46, चंडीगढ़ में प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) निशा अग्रवाल के
मार्गदर्शन में “स्टार्टअप के कानूनी पहलुओं” पर एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लोक प्रशासन और बीसीए विभागों द्वारा उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ के साथ संयुक्त रूप से संस्थान की नवाचार परिषद (आईआईसी) के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। सत्र का संचालन एडवोकेट सुखबिंदर सिंह बावा ने किया, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ और मोहाली के जिला एवं सत्र न्यायालयों में कार्यरत एक कॉर्पोरेट वकील हैं। अपने ज्ञानवर्धक संबोधन में, एडवोकेट बावा ने छात्रों को स्टार्टअप और नवाचार के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया। उन्होंने स्टार्टअप की प्रमुख विशेषताओं, विशेष रूप से नवाचार और विस्तार क्षमता, की व्याख्या की और उद्यमशीलता के लिए उपयुक्त विभिन्न संगठनात्मक संरचनाओं पर चर्चा की। उन्होंने स्टार्टअप स्थापित करने से जुड़ी कानूनी औपचारिकताओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस और परमिट, इन्हें जारी करने वाले अधिकारियों और इच्छुक उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तपोषण स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का समापन आईआईसी के संयोजक श्री प्रवीण चौबे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. सुरिंदर कौर, आईआईसी के संयोजक प्रवीण चौबे, लोक प्रशासन विभाग के प्रमुख और स्टार्टअप गतिविधि प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉ. रजत सोनी, डॉ. मीनाक्षी मदान और डॉ. मनदीप गिल उपस्थित थे।

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